प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2024:
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है. यह योजना वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है. इस योजना के तहत, लाभार्थी को 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये पेंशन मिलती है. इसके अलावा, अगर लाभार्थी की मौत हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के तौर पर मिलेगा.
इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित रूप से पेंशन मिलेगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए श्रमिकों को पहले आवेदन करना होगा और 60 साल की उम्र तक प्रीमियम जमा करना होगा।
पात्रता के अनुसार अगर आप असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक है और आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है तो आप इस श्रम मानधन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें श्रमिक जितना ज्यादा योगदान इस स्कीम में करते हैं उन्हें भविष्य में उतना ही अधिक रिटर्न प्राप्त होता है। इस योजना में निवेश करने की प्रक्रिया बहुत ही सहज है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको यह पोस्ट पढ़ना होगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की जानकारी :
योजना का नाम | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024 |
शुरू की गई | प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा |
लाभार्थी | देश के श्रमिक नागरिक |
योजना उद्देश्य | श्रमिकों को उनकी वृद्धावस्था के लिए पेंशन प्रदान करना |
पेंशन राशि | प्रीमियम राशि के आधार पर निर्धारित की जाएगी (3000 रुपए प्रतिमाह तक) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (ONLINE) |
आधिकारिक वेबसाइट | https://maandhan.in/ |
योजना के प्रमुख बिंदु:
पात्रता
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
- इनकम टैक्स भुगतान करने वाले और EPFO/NPS/ESIC सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
योगदान
- योगदान की राशि उम्र के आधार पर तय की जाती है। न्यूनतम ₹55 प्रति माह (18 वर्ष की आयु) और अधिकतम ₹200 प्रति माह (40 वर्ष की आयु)।
- योजना में सरकार द्वारा भी उतना ही योगदान किया जाता है जितना श्रमिक देता है।
पेंशन लाभ
- 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी।
- पेंशन योजना लाभार्थी के जीवनकाल तक जारी रहेगी।
मृत्यु के बाद लाभ
- लाभार्थी की मृत्यु होने पर, नामांकित व्यक्ति (आमतौर पर जीवनसाथी) को 50% पेंशन (₹1,500) पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी।
पंजीकरण
- पंजीकरण नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से किया जा सकता है।
- आधार कार्ड और बैंक खाता आवश्यक है।
- मोबाइल नंबर पंजीकरण के लिए जरूरी है।
ऑनलाइन पोर्टल
- योजना का प्रबंधन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जहां लाभार्थी अपनी पेंशन स्थिति और योगदान की जानकारी देख सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण
- स्वरोजगार/पेशे से संबंधित जानकारी
- आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो (यदि आवश्यक हो)
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लिये आवेदन करे:
योजना की वेबसाइट www.maandhan.in पर जाएं.

अधिकृत पोर्टल पर आने के बाद Services पर क्लिक करे बादमे New Enrollment विकल्प पर क्लिक करे।

इसके बाद, ‘सेल्फ़ इनरोलमेंट’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.

यहाँ अपना चालू मोबाइल नंबर सबमिट करें, और “Proceed” के ऑप्शन पर क्लिक करें।

अपना नाम, ईमेल आईडी, और कैप्चा कोड डालकर ‘जनरेट ओटीपी’ पर क्लिक करें.

इसके बाद, आवेदन फ़ॉर्म खुल जाएगा.

फ़ॉर्म को भरकर जमा करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल :
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
यह एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस योजना में श्रमिक और सरकार दोनों का योगदान शामिल होता है।
इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
- आयु: 18 से 40 वर्ष के बीच।
- मासिक आय: ₹15,000 या उससे कम।
- श्रमिक वर्ग: असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जैसे घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार, कृषि मजदूर आदि।
- इनकम टैक्स दाता या EPFO/NPS/ESIC के सदस्य योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
पेंशन लाभ कब शुरू होगा?
पेंशन लाभ 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शुरू होगा।
₹3,000 मासिक पेंशन जीवनभर मिलेगी।
यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा?
लाभार्थी की मृत्यु के बाद, उसका नामांकित व्यक्ति (आमतौर पर जीवनसाथी) पेंशन राशि का 50% (₹1,500) पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करेगा।
क्या योजना से बाहर निकलना संभव है?
यदि आवेदक योजना से बाहर निकलना चाहता है, तो उसकी जमा की गई राशि और ब्याज वापस कर दिया जाएगा।
यदि मृत्यु 60 वर्ष से पहले होती है, तो राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी।
योजना में बैंक खाता लिंक होना क्यों जरूरी है?
आपके योगदान की राशि सीधे आपके बैंक खाते से कटेगी।
पेंशन की राशि 60 वर्ष की आयु के बाद आपके बैंक खाते में जमा होगी।
योगदान की राशि का ट्रैक कैसे करें?
CSC केंद्र पर जाकर या आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके योगदान की स्थिति देखी जा सकती है।
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