प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 भारत सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना किसानों को फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित क्षति के खिलाफ बीमा कवरेज प्रदान करती है। 2024 में इस योजना में कई सुधार किए गए हैं, जिनमें प्रीमियम दरों में संतुलन, दावों के तेजी से निपटान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना शामिल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में स्थिरता लाना और उन्हें कृषि में जोखिमों से बचाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को फसल का बीमा करवाने के लिए बीमा कंपनियों को प्रीमियम देना होता है। यह प्रीमियम खरीफ फसलों के लिए 2% होता है, और रबी फसलों के लिए 1.5% होता है। इसके साथ ही वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें जैसे कपास, जुट,गन्ना आदि के लिए 5% प्रीमियम पर बीमा किया जाता है।
योजना का विवरण:
- लागू फसलें: खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलें।
- बीमा कवरेज: बुआई से लेकर कटाई के बाद तक का जोखिम कवर।
- प्रीमियम:
- खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%।
- रबी फसलों के लिए अधिकतम 1.5%।
- वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5%।
- राज्य और केंद्र सरकार का योगदान: प्रीमियम का शेष भाग केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करती हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उद्देश्य:
- प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से फसल नुकसान की भरपाई करना।
- किसानों की आय में स्थिरता लाना और उन्हें आर्थिक संकट से बचाना।
- कृषि में नवाचार और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
- किसानों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना के फ़ायदे:
- फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- कम प्रीमियम दरों पर व्यापक बीमा कवरेज।
- दावों के त्वरित निपटान के लिए डिजिटल प्रक्रिया।
- किसानों को आत्मनिर्भर और जोखिममुक्त कृषि में सहायता।
योजना के पात्रता:
- अवैध और अनधिकृत फसलें।
- वे फसलें जिनके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा बीमा अनुमोदित नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड और पहचान प्रमाण।
- भूमि स्वामित्व के कागजात या पट्टे की प्रति।
- बैंक खाता विवरण।
- फसल बुआई का विवरण।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर लॉग इन करें।

- पंजीकरण (Registration):
- यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो “रजिस्टर” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।

- ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें।
3. लॉगिन (Login):
पंजीकरण के बाद, अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।

यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो सीधे लॉगिन करें।
4. आवेदन पत्र भरें (Application Form):
- “फसल बीमा आवेदन” पर क्लिक करें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरें:

- किसान का नाम
- भूमि विवरण (खसरा संख्या, क्षेत्रफल)
- फसल का प्रकार (खरीफ/रबी)
- बुआई की तिथि और अनुमानित उपज
5. दस्तावेज़ अपलोड करें:
आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, और फसल बुआई प्रमाण अपलोड करें।
6. प्रीमियम का भुगतान करें:
- प्रीमियम की राशि की गणना के बाद, ऑनलाइन भुगतान करें।
- भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।
7. पावती प्राप्त करें (Acknowledgment):
सफल आवेदन के बाद, पावती रसीद (Acknowledgment Receipt) डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।
ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया:
- निकटतम CSC केंद्र या बैंक शाखा पर जाएं:
- अपने क्षेत्र के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अधिकृत बैंक शाखा में जाएं।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें:
- वहां से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवश्यक जानकारी भरें:
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण और फसल से संबंधित विवरण भरें।
- दस्तावेज़ संलग्न करें:
- आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या पट्टे की प्रति संलग्न करें।
- प्रीमियम का भुगतान करें:
- संबंधित अधिकारी को प्रीमियम राशि का भुगतान करें।
- पावती प्राप्त करें:
- आवेदन जमा करने के बाद पावती रसीद प्राप्त करें और इसे सुरक्षित रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल :
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और फसल रोगों से होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह फसल बीमा के माध्यम से किसानों की आय को स्थिर रखने में मदद करती है।
कौन-कौन सी फसलें इस योजना के तहत कवर होती हैं?*
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।
- खरीफ फसलें: धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली आदि।
- रबी फसलें: गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि।
- वाणिज्यिक फसलें: कपास, गन्ना, आलू, और बागवानी फसलें।
किसान को प्रीमियम भुगतान कितना करना होता है?
खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2% प्रीमियम।
रबी फसलों के लिए अधिकतम 1.5% प्रीमियम।
वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% प्रीमियम।
बाकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं।
कौन से किसान इस योजना के पात्र हैं?
सभी किसान, चाहे वे ऋणग्रस्त हों या गैर-ऋणग्रस्त।
बटाईदार और पट्टेदार किसान भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
जिन किसानों ने कृषि ऋण लिया है, उनके लिए यह बीमा अनिवार्य है।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आधार कार्ड
भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या पट्टे की प्रति
बैंक खाता विवरण
फसल बुआई का प्रमाण (जैसे फसल बुआई का प्रमाण पत्र)
बीमा दावा कैसे किया जा सकता है?
फसल नुकसान की स्थिति में 72 घंटे के भीतर स्थानीय कृषि अधिकारी या बीमा कंपनी को सूचित करें।
बीमा कंपनी नुकसान का आकलन करेगी।
सत्यापन के बाद दावा राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
योजना में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
खरीफ सीजन के लिए आवेदन जून-जुलाई में होता है।
रबी सीजन के लिए आवेदन अक्टूबर-नवंबर में होता है।
(विशिष्ट तिथियां हर साल राज्य सरकार द्वारा घोषित की जाती हैं।)
कौन-सी स्थितियों में बीमा का लाभ नहीं मिलेगा?
जानबूझकर फसल को नुकसान पहुंचाना।
अनुचित कृषि पद्धतियां अपनाना।
व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से फसल की बुआई न करना।
सरकारी आदेशों का उल्लंघन।
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन: PMFBY पोर्टल पर जाकर।
ऑफलाइन: CSC केंद्र, बैंक शाखा या बीमा एजेंट के माध्यम से।
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