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प्रधानमंत्री आवास योजना
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी को किफायती पक्का घर उपलब्ध कराना था। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही है। योजना के तहत कमजोर वर्गों को घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना के दो प्रमुख घटक

1. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U)
यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए है। इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे घर खरीदने या बनाने की प्रक्रिया किफायती हो जाती है।\
2. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए है। पहले इसे इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना की विशेषताएँ
- घर का आकार : ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 वर्गमीटर का घर प्रदान किया जाता है, जिसमें रसोईघर भी शामिल होता है।
- सुविधाएं : बिजली, पानी, शौचालय और एलपीजी कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- अर्थिक सहायता : आर्थिक सहायता शहरी और ग्रामीण दोनों योजनाओं में अलग-अलग है। ग्रामीण योजना में घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।
लाभार्थी वर्ग
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – जिनकी सालाना आय ₹3 लाख तक होती है।
- निम्न आय वर्ग (LIG) – जिनकी सालाना आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच होती है।
- मध्यम आय वर्ग (MIG-I और MIG-II) – जिनकी सालाना आय ₹6 लाख से ₹18 लाख के बीच होती है।
योजना के उद्देश्य
- शहरी और ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराना।
- सभी के लिए सस्ते और टिकाऊ घर बनाना।
- शहरों में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करना।
- महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देना।
- स्लम क्षेत्रों का पुनर्विकास करना।
लाभ कैसे प्राप्त करें

1. आवेदन प्रक्रिया
- इच्छुक व्यक्ति PMAY के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- PMAY की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं।
2. आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, आवासीय प्रमाण, आय प्रमाण, बैंक पासबुक, शपथ पत्र आदि।
3. योजना लाभार्थी सूची
- योजना के तहत लाभार्थी सूची सरकार द्वारा तैयार की जाती है। आप PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड या SECC नंबर के माध्यम से लाभार्थी सूची देख सकते हैं।
PMAY-U के लिए आवेदन
- PMAY (Urban) की वेबसाइट पर जाएं।
- “Citizen Assessment” पर क्लिक करें।
- आधार नंबर डालें और फॉर्म भरें।
PMAY-G के लिए आवेदन
- (PMAY (Gramin) की वेबसाइट पर जाएं।
- नाम या आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की जानकारी देखें।
PMAY-U के लिए आवेदन | PMAY-G के लिए आवेदन |
(https://pmaymis.gov.in/) | (https://pmayg.nic.in/) |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
क्या मैं एक से अधिक बार PMAY का लाभ ले सकता/सकती हूं?
- नहीं, एक व्यक्ति या परिवार केवल एक बार ही इस योजना का लाभ ले सकता है
- किसी भी राज्य में पहले से मकान होने पर आप पात्र नहीं हैं
आवेदन अस्वीकृत होने पर क्या करें?
- कारण जानने के लिए नगर निगम से संपर्क करें
- दस्तावेज सही होने पर पुनः आवेदन कर सकते हैं
क्या मकान खरीदने के बाद भी PMAY का लाभ मिल सकता है?
- हां, मकान खरीदने के 12 महीने के अंदर आवेदन करने पर
- बैंक लोन लेकर खरीदा होना चाहिए
सरकारी कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं?
- हां, आय सीमा के अंदर आने पर आवेदन कर सकते हैं
- सरकारी आवास न होने का प्रमाण आवश्यक है
सब्सिडी के लिए अधिकतम लोन अवधि क्या है?
- 20 वर्ष तक की लोन अवधि पर सब्सिडी मिल सकती है
- न्यूनतम 15 वर्ष की अवधि अनुशंसित है
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