पालनहार योजना 2024:
राजस्थान पालनहार योजना : राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे शिक्षा, पोषण और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस योजना के तहत, 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रति माह ₹500 और स्कूल में प्रवेश के बाद 18 वर्ष की आयु तक ₹1,000 प्रति माह की सहायता दी जाती है। इसके अलावा, हर साल वस्त्र, जूते और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए ₹2,000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाता है जिनके माता-पिता नहीं हैं या जिनके माता-पिता HIV/AIDS, कुष्ठ रोग, या अन्य गंभीर समस्याओं से पीड़ित हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। यह योजना बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है और उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है।
पालनहार योजना उद्देश्य:
राजस्थान पालनहार योजना 2024 का उद्देश्य जरूरतमंद और अनाथ बच्चों को शिक्षा, पोषण और जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। इस योजना का लक्ष्य है कि ये बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें और अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर न रहें। सरकार बच्चों की देखभाल करने वाले पालनहार परिवारों को वित्तीय मदद देती है ताकि बच्चों को शिक्षा, कपड़े, जूते, और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं।
पालनहार योजना फ़ायदे:
- बच्चों को शिक्षा के अवसर मिलते हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बच्चों की देखभाल में मदद मिलती है।
- बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार होता है।
- आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
पालनहार योजना पात्रता:
- 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे।
- HIV/AIDS या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
- विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्त महिलाओं के बच्चे।
- आजीवन कारावास या मृत्युदंड पाए माता-पिता के बच्चे।
पालनहार योजना बहिष्कार :
- ऐसे बच्चे जो पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते।
- परिवार की आर्थिक स्थिति सरकारी मानकों से अधिक होने पर लाभ नहीं दिया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज़:
- बच्चे का आधार कार्ड।
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- स्कूल/आंगनबाड़ी प्रमाण पत्र।
- पेंशन या पुनर्विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
आवेदन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। http://sje.rajasthan.gov.in

2. लॉगिन/रजिस्ट्रेशन करें : यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।
3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें :
- पालक और बच्चे की जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य विवरण भरें।
- आवेदन पत्र में सही जानकारी देना सुनिश्चित करें।
4. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:
5. आवेदन जमा करें : सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट करें।
6. अधिकारियों के पास आवेदन जमा करें: ऑनलाइन फॉर्म के साथ संबंधित अधिकारियों को आवेदन की हार्ड कॉपी भी जमा करनी होती है।
7. स्थिति जांचें: आवेदन की स्थिति जानने के लिए वेबसाइट पर “प्लानहार योजना भुगतान स्थिति” विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
Palanhar Yojana | क्लिक करें |
Palanhar Yojana Application Form | क्लिक करें |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल :
पालनहार योजना क्या है?
पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे बेहतर शिक्षा और जीवन-यापन कर सकें
योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
5 वर्ष तक के बच्चों को ₹500 प्रति माह।
6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹1,000 प्रति माह।
प्रत्येक वर्ष कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए ₹2,000 की अतिरिक्त राशि।
कौन पात्र है?
अनाथ बच्चे।
HIV/AIDS या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं के बच्चे।
मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे।
आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ कौन से हैं?
बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड।
माता-पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र।
स्कूल या आंगनबाड़ी प्रमाण पत्र।
बीपीएल/राशन कार्ड।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
आप “पलनहार योजना भुगतान स्थिति” विकल्प पर जाकर आवेदन संख्या और आवश्यक विवरण दर्ज कर अपनी आवेदन स्थिति देख सकते हैं।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी कहाँ मिलेगी?
योजना से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए आप यहां विजिट कर सकते हैं।
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