आधार कार्ड लिंक पैन कार्ड:
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है और इसे आसानी से ऑनलाइन या एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट e-filing पोर्टल पर जाना होगा। लॉगिन करने के बाद “Link Aadhaar” विकल्प चुनें, फिर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में दर्ज नाम सही-सही भरें। इसके बाद कैप्चा कोड डालकर “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें। सफल लिंकिंग पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। ऑफलाइन तरीके से लिंक करने के लिए आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर UIDPAN<स्पेस><आधार नंबर><स्पेस><पैन नंबर>
फॉर्मेट में एसएमएस भेज सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान और त्वरित है, जिससे आप अपने दस्तावेज़ सुरक्षित और अद्यतन रख सकते हैं।
यह प्रक्रिया बहुत आसान है और इसे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है:
ऑनलाइन प्रक्रिया (आयकर विभाग की वेबसाइट के माध्यम से):
- वेबसाइट पर जाएं:
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
(https://www.incometax.gov.in/iec/foportal)

2. लॉगिन करें या रजिस्टर करें:
- अगर पहले से अकाउंट है तो पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें

- अगर अकाउंट नहीं है, तो पहले पंजीकरण (Registration) करें।
3. प्रोफाइल सेक्शन में जाएं:
- लॉगिन करने के बाद ‘Link Aadhaar’ का विकल्प चुनें।

4. आधार और पैन की जानकारी दर्ज करें:
- अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- आधार कार्ड में जो नाम है वही सही-सही भरें।

- CAPTCHA कोड या OTP को पूरा करें।
5. लिंक आधार पर क्लिक करें:
- सारी जानकारी सही होने के बाद ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें।

6. कन्फर्मेशन प्राप्त करें:
- सफल लिंकिंग के बाद आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा कि आपका आधार और पैन सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

एसएमएस के माध्यम से लिंक करें:
- यदि आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो एसएमएस भेजकर भी आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं:
- अपने मोबाइल से इस फॉर्मेट में मैसेज करें:
`UIDPAN<स्पेस><आधार नंबर><स्पेस><पैन नंबर>
2. इसे 567678 या 56161 पर भेजें।
उदाहरण:UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F
लिंकिंग चेक करने की प्रक्रिया:
- लिंकिंग स्टेटस चेक पर जाएं।
- ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
- पैन और आधार नंबर डालें और स्टेटस देखें।
महत्वपूर्ण बातें:
- लिंकिंग की अंतिम तिथि: समय-समय पर सरकार इसकी अंतिम तिथि बढ़ाती है, इसे सुनिश्चित करें।
- असंगति: नाम में असंगति हो तो पहले नाम सही करवाएं।
- जुर्माना: लिंक न करने पर ₹1000 तक का जुर्माना भी लग सकता है।
सामान्य प्रश्न (FAQs):
आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य क्यों है?
हाँ, भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य किया है। यह कर चोरी को रोकने और वित्तीय लेनदेन को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है।
आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि क्या है?
सरकार समय-समय पर अंतिम तिथि निर्धारित करती है। नवीनतम तिथि के बारे में जानकारी के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
आधार और पैन को लिंक करने के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
आपको केवल आधार नंबर और पैन नंबर की आवश्यकता होती है। आधार में दर्ज नाम पैन के साथ मिलना चाहिए।
लिंकिंग प्रक्रिया ऑनलाइन कैसे की जाती है?
आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
“Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य जानकारी भरें।
कैप्चा दर्ज कर “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
अगर नाम में गड़बड़ी हो तो क्या करें?
अगर पैन और आधार में नाम अलग-अलग है, तो पहले उसे सही कराएं।
पैन अपडेट के लिए NSDL या UTIITSL पोर्टल का उपयोग करें।
आधार अपडेट के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाएं।
क्या लिंकिंग के लिए कोई शुल्क देना होगा?
हाँ, 1 जुलाई 2022 से लिंकिंग पर देरी के लिए ₹1,000 का शुल्क लागू है। इसे आयकर पोर्टल पर चुकाना होगा।
क्या NRI को भी आधार और पैन लिंक करना आवश्यक है?
NRI को तभी लिंक करना होता है जब उनके पास भारत में आधार कार्ड हो। यदि नहीं, तो यह अनिवार्य नहीं है।
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